उपभोक्ता आयोग ने दिए बीमा कम्पनी को पालिसी की जमा राशि क्षतिपूर्ति सहित देने के आदेश

 हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने स्थानीय बीमा कंपनी और बीमा कंपनी के कारपोरेट कार्यालय को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाया है। आयोग ने पांच पॉलिसी की जमा राशि दो लाख 32 रुपये, क्षतिपूर्ति 10 हजार रुपये व शिकायत खर्च और अधिवक्ता फीस 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। रुड़की क्षेत्र के गांव नगला इमरती निवासी शिकायतकर्ता सचिन त्यागी ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली व शाखा प्रबंधक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रानीपुर मोड़ के खिलाफ दायर की थी। शिकायत में बताया कि उसने बीमा कंपनी के स्थानीय ऑफिस से पांच पॉलिसी खरीदी थी। लेकिन स्थानीय कर्मचारियों ने उसे उक्त पॉलिसियों के बांड नहीं दिए थे। जिसपर उसे उक्त पॉलिसियों की जानकारी प्राप्त नहीं हुई। शिकायतकर्ता उक्त बीमा पॉलिसियों की जानकारी नहीं होने पर बीमा पॉलिसी की किश्तों का भुगतान नहीं कर पाया था। जिसमें शिकायतकर्ता ने स्थानीय कार्यालय पर संपर्क कर चक्कर काट कर तंग हो गया था। फिर भी स्थानीय कर्मचारियों ने उसे सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया था। शिकायतकर्ता ने उक्त पांच बीमा पॉलिसी में जमा पैसे के लिए लीगल नोटिस भेजा था। लेकिन बीमा कंपनी के अधिकारियों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। थक हारकर शिकायतकर्ता ने आयोग की शरण ली थी। सुनवाई के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सैन,सदस्य अंजना चड्डा व विपिन ने बीमा अधिकारियों को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी ठहराया है।