महिला कर्मचारियों को दी कानून और अधिकारों की जानकारी


 हरिद्वार। लोक अदालत की स्थाई सदस्य अंजलि माहेश्वरी ने सिडकुल स्थित विभिन्न कारखानों का दौरा कर उनमें काम करने वाली महिला कर्मियों को कानून और उनके अधिकारों के संबंध में अवगत कराया। अंजलि माहेश्वरी ने उन्हें बताया कि किस प्रकार से महिलाकर्मी विभिन्न कानूनों के माध्यम से स्वयं को सुरक्षित रख सकती हैं। महिला कर्मचारियों को पोश एक्ट की जानकारी देते हुए अंजलि माहेश्वरी ने बताया कि जिस संस्थान में 5 से ज्यादा महिला कर्मी कार्यरत हैं। उन संस्थानों में यह कानून लागू होता है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा महिला कर्मियों का उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाया गया यह कानून प्रबंधन और कर्मियों के मध्य एक कड़ी का काम भी करता है। कानून की जानकारी प्राप्त करने वाली महिला कर्मियों पूजा सोनी, शिवानी, सिमरन, यासमीन, निशा, पिंकी, आशा आदि ने अंजलि माहेश्वरी का आभार जताते हुए कहा कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी से महिला कर्मियों में जागरूकता का संचार होगा और महिला उत्पीड़न पर लगाम लगेगी।