नाबालिग का अपहरण,षडयंत्र,पाॅक्सो मामले मे दो महिलाओं समेत आधा दर्जन दोषी,3-3 साल का कारावास

 हरिद्वार। नाबालिग लड़की का अपहरण, षड्यंत्र रचने और पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश अंजली नौनियाल ने आरोपी दो महिलाओं समेत छह लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3-3 वर्ष का कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चैहान ने बताया कि चार अगस्त 2014 में कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में पीड़िता अपनी माता के साथ बाजार गई थी। जहां अभियुक्त फुरकान और उसका भाई जीशान रास्ते में बहला-फुसलाकर उसे उठाकर ले गए थे। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन को ले जाते हुए कई व्यक्तियों ने देखा था। उन्हीं व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को उसकी नाबालिग बहन को भगाने में सहयोग करने में शामिल आरोपी नफीसा, इस्लामन, गुड्डू उर्फ सलमान और खलीक के नाम बताए थे। पीड़िता को अभियुक्त खलीक के घर से बरामद किया गया था। इसके बाद पीड़ित लड़की के शिकायतकर्ता भाई ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने केस की विवेचना के बाद अभियुक्तगण फुरकान और उसके भाई जिशान पुत्रगण मुंतियाज मौहल्ला सोनिया बस्ती कोतवाली ज्वालापुर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। सरकारी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद अभियुक्तगण नफीसा पत्नी इस्लाम, इस्लामन पत्नी मुंतियाज गुड्डू उर्फ सलमान पुत्र मुंतियाज निवासी गण मौहल्ला सोनिया बस्ती ज्वालापुर और खलीक पुत्र खलील निवासी मौहल्ला अहबाब नगर ज्वालापुर पर केस विचारण के आदेश दिए थे। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए।विशेष जज पॉक्सो कोर्ट ने विचारण के दौरान पीड़िता, उसके पिता व माता को झूठे साक्ष्य देने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने स्थानीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को तीनों पर कोर्ट में झूठे साक्ष्य देने का मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है।