दुष्कर्म के मामले मे साजिश मे शामिल युवक की जमानत खारिज

 हरिद्वार। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म के मामले में कमरा दिलाने में शामिल होने के आरोपी युवक की जमानत अर्जी अपर जिला जज,एफटीएससी कोर्ट न्यायाधीश कुसुम शानी ने रद्द कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चैहान ने बताया कि 25 मई 2021 को कोतवाली रानीपुर से दो नाबालिग लड़कियां लापता हो गई थी। परिजनों ने मुख्य आरोपी शाहरुख के खिलाफ अपनी नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया है कि आरोपी शाहरुख दोनों लड़कियों को सहारनपुर अपने दोस्त मोबिन की सहायता से एक कमरे में ले गया था। अगले दिन पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दो पीड़ित लड़कियां बरामद की। यही नहीं, आरोपी मोबिन पर सब कुछ जानते हुए भी उन्हें कमरा दिलाने की व्यवस्था व लैंगिक हमला कराने का दुष्प्रेरण करने का आरोप लगाया है। पीड़ित लड़कियों के परिजनों ने अलग-अलग लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार जेल भेज दिया था। पीड़िता ने अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। मामले की सुनवाई करने के बाद आरोपी मोबिन की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। फिलहाल, कोर्ट में केस विचाराधीन चल रहा है।