दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

 हरिद्वार। युवती से दुष्कर्म के आरोपी युवक की जमानत अर्जी अपर जिला जज एफटीएससी कोर्ट न्यायाधीश कुसुम शानी ने रद्द कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चैहान ने बताया कि 26 नवम्बर 2021 को कोतवाली नगर में युवक पर लड़की का अपहरण कर मनसादेवी मंदिर रोपवे के पास धर्मशाला में ले जाने का आरोप लगाया था। पीड़ित लड़की ने आरोपी युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। शादी से मना करने पर पीड़ित लड़की ने आरोपी युवक पर अपहरण और दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। घटना के चार दिन बाद पुलिस ने आरोपी संदीप गिरी पुत्र लक्ष्मण गिरी निवासी ग्राम कोरवा थाना देवबंद जिला सहारनपुर यूपी को गिरफ्तार जेल भेज दिया था। फिलहाल, कोर्ट में केस विचाराधीन चल रहा है।