मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास,एक लाख का जुर्माना
हरिद्वार। तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट न्यायधीश अंजली नौनियाल ने आरोपी युवक को दोषी पाया है। कोर्ट ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चैहान ने बताया कि 16 जनवरी 2021 में सिडकुल क्षेत्र के गांव में एक तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। बच्ची की माता ने बताया था कि उसकी तीन वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह वहां पहुंची। बच्ची की माता को देखकर आरोपी युवक वहां से भाग गया था। बच्ची की माता ने बताया था कि वह ठीक से चल नहीं पा रही थी। बच्ची खून से लथपथ थी। मासूम बच्ची ने अपनी माता को आपबीती बताई थी। जिसके के बाद पीड़ित बच्ची के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सिडकुल पुलिस में दुष्कर्म और लैंगिक हमला करने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी माया प्रकाश पुत्र रामनरेश गुप्ता निवासी मोहलिया सुपाल कोतवाली देहात जिला हरदोई यूपी, हाल पता थाना सिडकुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए।