हरिद्वार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश वीबी भारती के निर्देश पर 12 मार्च को जिला मुख्यालय रोशनाबाद, रुड़की व लक्सर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवध् न्यायाधीश अभय सिंह ने बताया कि लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, 138 एन आई एक्ट, बैंक लोन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, श्रम, बिजली, पानी व अन्य बिल, पारिवारिक, भूमि अधिग्रहण, वेतन व भत्तों से संबंधित सर्विस मामले, राजस्व व अन्य प्रकृति के सिविल के वाद का सुलह समझौता और बातचीत के बाद निस्तारण किया जाएगा।
12मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन