राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता तथा आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत करे रैलियाॅ
हरिद्वार। जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पाण्डेय ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से वार्ता करते हुए कहा कि इधर कुछ समय से कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है तथा निकट भविष्य में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 को संपन्न कराने के लिए आचार संहिता भी लग सकती है। ऐसे में राजनीतिक दलों द्वारा यदि कोई रैली आदि की जाती है, तो उसमें मास्क लगाना, थर्मल स्कैनिंग, हैंड सेनेटाइजर का इस्तेमाल करना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मास्क आदि की सारी व्यवस्थाएं राजनीतिक दलों को स्वयं करनी होंगी। यह बात जिलाधिकारी ने शुक्रवार को विकास भवन सभागार में सामान्य निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने को लेकर आयोजित बैठक में कही। बैठक में सीडीओ डॉ. सौरभ गहरवार ने इस संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। विनय शंकर पाण्डेय ने बताया कि जनपद के मैदान, हॉल, हेलीपैड आदि चिह्नित कर दिए हैं तथा उनकी कितनी क्षमता है, उसका भी आकलन कर लिया गया है। उसी अनुसार राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता, आपदा तथा आपदा प्रबंधन ऐक्ट में दी गई व्यवस्थाओं के तहत अपनी रैलियों का आयोजन करना होगा। मुख्य कोषाधिकारी नीतू भडारी ने बैठक में चुनावी खर्च के संबंध में बताया कि पहले चुनावी खर्च की सीमा तीस लाख 80 हजार थी, जो अब बढ़कर 40 लाख कर दी गई है। इसी सीमा के भीतर ही चुनावी खर्च प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में किया जाना है। इस अवसर जिला मंत्री सीपीआई विजयपाल सिंह, सीपीआईएम से राजीव गर्ग, कांग्रेस से शुभम अग्रवाल, हरीश रावत सहायक निर्वाचन अधिकारी, उदय वीर बड़थ्वाल प्रशासनिक अधिकारी व स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल रहे।