छेड़छाड़ के आरोपी की जमानतयाचिका खारिज

 हरिद्वार। किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत अर्जी अपर जिला जज, स्पेशल पॉक्सो ऐक्ट न्यायधीश अंजली नौलियाल ने आरोपी युवक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द्र चैहान ने बताया कि 16 वर्षीय किशोरी छात्रा से सोशल मीडिया के माध्यम से छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में शोषण करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता के पिता ने 22 दिसंबर 2021 में बहादराबाद थाने में आरोपी युवक आयुष उर्फ अनुराग के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। वहीं, विशेष पॉक्सो कोर्ट ने अनैतिक दुराचार करने के मामले में आरोपी मुबारक पुत्र उस्मान गनी की जमानत अर्जी खारिज की है।