जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर दी नियमों की जानकारी

 हरिद्वार। जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पाण्डेय ने बृहस्पतिवार को एचआरडीए सभागार में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत कोविड-19 नियमों,आदर्श आचार संहिता के नियमों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में समस्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों से विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत कोविड-19 नियमोंध्आदर्श आचार संहिता के नियमों आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुये चर्चा की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डाॅ0 सौरभ गहरवार ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त के प्रचार के सम्बन्ध में बताया कि यदि कोई आपराधिक पूर्ववृत्त वाला अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ता है तो उसकी सूचना उसे आर0ओ0 तथा सम्बन्धित पार्टी को देना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध लम्बित आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में सूचना का ब्यौरा साफ अक्षरों में देना होगा, यदि कोई अभ्यर्थी किसी दल विशेष के टिकट पर निर्वाचन लड़ रहा है,लड़ रही है, तो उसे अपने विरूद्ध लम्बित आपराधिक मामलों के बारे में दल को सूचना देना अपेक्षित है। अभ्यर्थी को आपराधिक पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में अपने खर्चे पर एक राष्ट्रीय समाचार पत्र तथा एक स्थानीय समाचार पत्र आदि में न्यूनतम 12 फाॅंट के आकार में अलग-अलग अन्तराल में तीन बार प्रकाशित करना होगा। इसके अतिरिक्त राजनैतिक दल को आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में सूचना अपने वेबसाइट पर भी रखना अनिवार्य होगा। राजनैतिक दल को यह भी बताना होगा कि उन्होंने आपराधिक पूर्ववृत्त वाले ऐसे अभ्यर्थी का चयन किन कारणों से किया है। बैठक में इन सूचनाओं को देने के लिये सी-1 आदि प्रारूपों के सम्बन्ध में उपस्थित दलों को विस्तृत जानकारी दी गयी। इस अवसर प्राधिकरण सचिव उत्तम सिंह चैहान, सहायक निर्वाचन अधिकारी हरीश रावत, अपर जिला सांख्यिकी अधिकारी सुभाष शाक्य, प्रशासनिक अधिकारी उदय वीर सिंह, सीर्पीआ जिलामंत्री विजय पाल सिंह, संयुक्तमंत्री बबलू राम, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, शुभम अग्रवाल, हरीश चन्द सीपीआई(एम), राम प्रसाद जखमोला सीपीआई(एम), मुनरिका यादव सीपीआई, किरण कुमार आम आदमी पार्टी, सुश्री हेमा भण्डारी आम आदमी पार्टी, तरूण नैय्यर, भाजपा सहित पदाधिकारीगण एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।