बिल्डर कम्पनी व बैंक मैनेजर को पाया उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी, फ्लैट देने के आदेश

 हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर कम्पनी व बैंक मैनेजर को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी पाया है। आयोग ने दोनों को अतिरिक्त धनराशि तीन लाख 53 हजार 830 रुपये शिकायतकर्ता से प्राप्त कर फ्लैट का बैनामा करने, क्षतिपूर्ति व शिकायत खर्च के रूप में 10 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं। बापूजी नगर आईटीसी रोड सहारनपुर यूपी निवासी शिकायतकर्ता अमित कुमार सैनी ने मेसर्स किड़ो असेस्टस प्राइवेट लिमिटेड मोहाली पंजाब व ब्रांच मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विवेक विहार ज्वालापुर के खिलाफ शिकायत दायर की थी। शिकायत में बताया था कि बिल्डर से 20 लाख 61 हजार रुपये में एक फ्लैट खरीदने के लिए अनुबंध कर आठ लाख रुपये का भुगतान किया गया था। जबकि शेष धनराशि भी अदा कर दी गई थी। इसके बाद भी बिल्डर शिकायतकर्ता को फ्लैट का बैनामा नही कर रहा था। तंग व परेशान होकर शिकायतकर्ता ने दोनों के खिलाफ आयोग की शरण ली थी। शिकायत की सुनवाई के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य विपिन व अंजना चड्डा ने दोनों को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी ठहराया है।