बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत खारिज

 हरिद्वार। किशोरी से बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने, कई बार दुष्कर्म करने और पॉक्सो ऐक्ट के मामले में अपर जिला जज,पॉक्सो ऐक्ट न्यायधीश अंजली नौलियाल ने आरोपी युवक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द्र चैहान ने बताया कि 19 अक्टूबर 2021में बहादराबाद क्षेत्र के गांव में एक 17 वर्षीय किशोर घर से लापता हो गई थी। काफी तलाश करने पर भी किशोरी के कोई पता नहीं चला। इसके बाद पीड़ित किशोरी के परिजनों आरोपी युवक के खिलाफ बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का केस दर्ज कराया था। मामले में कार्रवाई कर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पीड़ित किशोरी को बरामद किया था। पीड़ित किशोरी ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती बताई थी। पीड़ित किशोरी की आपबीती सुनने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने व पॉक्सो ऐक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी असलम उर्फ खतरा पुत्र इलियास निवासी ग्राम बड़ेडी राजपूताना बहादराबाद का चालान कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला जजध्पॉक्सो ऐक्ट न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने आरोपी असलम उर्फ खतरा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।