जिला उपभोक्ता आयोग ने दिए 63लाख अदा करने के निर्देश

 हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने पीएनसी इंफ्राट्रेक लिमिटेड कंपनी को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाया है। आयोग ने मिट्टी डलवाने समेत कई मदों 62 लाख 75 हजार 476 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से शिकायतकर्ता दंपति को देने के आदेश दिए हैं। गुरु गोरक्ष कंस्ट्रक्शन रुड़की के पार्टनर शिकायतकर्ता दंपति बीर सिंह और ऊषा ने पीएनसी इंफ्राट्रेक लिमिटेड नई दिल्ली के खिलाफ एक शिकायत दायर की थी। दायर शिकायत में बताया था कि दंपति उक्त फर्म के माध्यम से अपनी आजीविका के लिए सड़क पर मिट्टी डालने का कार्य करते हैं। शिकायकर्ता दंपति ने उक्त कम्पनी से राष्ट्रीय राजमार्ग नगीना-धामपुर-जसपुर पर सड़क पर मिट्टी डालने के लिए संपर्क किया था। जिस पर शिकायतकर्ता और कम्पनी के बीच नगीना-काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिट्टी डलवाने के लिए तय शर्तों में सौदा किया गया था। कम्पनी ने शिकायतकर्ता से सिक्योरिटी राशि में करीब 30 लाख रुपये जमा कराए थे। साथ ही, शिकायतकर्ता ने जीएसटी भी जमा कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने तय सौदे और मानकों के अनुसार मिट्टी डालने का कार्य किया था। जिसपर शिकायतकर्ता ने कम्पनी से सभी देय राशि 62 लाख 73 हजार 476 रुपये की मांग की गई थी। आरोप लगाया था कि कम्पनी से पैसे देने में बहानेबाजी करने लगी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने आयोग की शरण ली थी। शिकायत की सुनवाई के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सैन व सदस्य गण ने कम्पनी को मिट्टी डालने समेत अन्य मदों में 62 लाख 73 हजार 476 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, क्षतिपूर्ति, अधिवक्ता फीस व शिकायत खर्च के रूप में 20 हजार रुपये शिकायतकर्ता दंपति को देने के आदेश दिए हैं।