जिलाधिकारी ने जनपद में लागू की धारा 144,नियमों को लेकर मानक घोषित

 हरिद्वार। जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे  ने अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा सामान्य निवाचन-2022 को सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन की घोषणा किये जाने के फलस्वरूप चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू की जा चुकी है। निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन की समाप्ति तक इस दौरान विभिन्न असमाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे निर्वाचन के सम्पादन शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए पूरे जनपद में लोक प्रशान्ति बनाये रखने एवं निर्वाचन कार्यवाही के सफल संचालन हेतु निरोधात्मक उपाय कियेजाने आवश्यक है। अत.  दण्ड प्रकिया संहिता की धारा-144 पूरे जनपद में लागू कर दी गई है। इस दौरान जनपद में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 05 या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें, यह प्रतिबन्ध विद्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे-रेलवे स्टेशन, रोडवेज आदि तथा सरकारी अद्र्व सरकारी कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। साथ ही साथ यह आदेश प्रत्याशियों के घर-घर भ्रमण पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति वर्ग, समुदाय दल या संस्था आदि सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं करेगा और न ही कोई जलूस निकालेगा। कोई भी व्यक्ति वर्ग अथवा समुदाय किसी भी प्रकार का भडकाने वाले वक्तव्य नहीं देगा और न ही किसी प्रकार के इशारे करेगा और न ही नारे इत्यादि लगायेगा और न ही पम्पलेट आदि वितरित करेगा और न किसी प्रकार के प्रचार हेतु अपने सम्बन्धित उपजिलाधिकारीध्प्रशासनिक अधिकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान का उपयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति वर्ग समुदाय या दल ऐसे कार्य नहीं करेगा अथवा ऐसे कोई वक्तव्य नहीं देगा जो विभिन्न समुदाय की भावना को भडकाने वाला या उत्तेजना पैदा करने वाला हो या जिससे वर्ग वैमनस्य असन्तोष या द्वेष उत्पन्न हो। अपने पद के कर्तव्यों की सेवा में लगे हुए राजकीय कर्मचारियों एवं सिक्ख धर्म के अनुयायियों जिनके लिए तलवार, कृपाण आदि धारण करना धार्मिक कर्तव्य है, को छोडकर कोई भी व्यक्ति घातक हथियार जैसे अग्नेयास्त्र तथा हस्त प्रयोगास्त्र जिसको किसी अपराध करने में प्रयोग किया जा सकता है, को लेकर जनपद हरिद्वार की सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जायेगा। कोई भी व्यक्ति ईट-पत्थर सोडा वाटर की बोतलें तथा अन्य किसी विस्फोटक पदार्थ जिससे किसी व्यक्ति को चोट पहुँचने अथवा पहुँचाये जाने की सम्भावना हो, को जनपद की सीमा क्षेत्र में किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं करेगा तथा न ही उसे प्रयोग करेगा। यह प्रतिबन्ध डयूटी पर तैनात अधिकारी ध् कर्मचारी या लाठी का सहारा लेकर चलने वाले वृद्ध या बीमार व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सभा या कोई जुलूस नहीं निकालेगा और ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। यह प्रतिबन्ध शादी विवाह एवं मृत्यु आदि के सम्बन्ध में आयोजित कार्यकमों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश जनपद हरिद्वार की सीमा के अन्तर्गत रहने वाले या निषेधाज्ञा अवधि में आने जाने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। उपरोक्त प्रतिबन्धों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण जिला मजिस्ट्रेट अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) को लिखित अनुरोध पर किया जा सकेगा, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि 48 घण्टे पूर्व लिखित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना होगा।