गैरइरातन हत्या के मामले में पांच की कारावास व 20हजार का जुर्माना
हरिद्वार। गैरइरादतन हत्या के मामले में द्वितीय अपर जिला जज भारत भूषण पांडेय ने वनकर्मी सुखवंत सिंह को पांच साल के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मामले में तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है, जबकि चैथे आरोपी की मृत्यु होने पर उसके विरुद्ध केस की कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार गुप्ता ने बताया कि 20 अक्टूबर 2010 तत्कालीन रानीपुर क्षेत्र में धोलखंड रेंज में एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक ग्रामीण के साथ गए दूसरे ग्रामीण धर्मपाल सिंह ने बदहवास हालत में गांव में पहुंचकर घटना की जानकारी दी थी। जंगल से आए ग्रामीण धर्मपाल सिंह ने बुल्ला वाला डोईवाला देहरादून निवासी मृतक बाबूलाल के परिजनों को बताया कि सुबह नौ बजे वह और बाबूलाल पशुओं के लिए घास लेने के लिए जंगल में गए थे। जहां तीन चार लोगों ने हमारे साथ मारपीट की। उन लोगों में से एक हमलावर ने गुस्से में आकर बाबूलाल को गोली मार दी। वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां के भागकर आया है। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर जंगल में गए थे। जहां ग्रामीण बाबूलाल का शव पड़ा मिला था। मौके पर पहले से पार्क निदेशक व अन्य वनकर्मी मौजूद थे। अगले दिन मृतक के लड़के शिकायतकर्ता संदीप कुमार ने पांच वनकर्मियों सुखवंत सिंह पुत्र करनैल सिंह निवासी ग्राम जटपुर हल्द्वानी जिला नैनीताल, जयपाल सिंह रावत पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम बंजारावाला थाना पटेलनगर देहरादून, सतपाल सिंह पुत्र बनारसीदास, मोनू कुमार पुत्र सतपाल सिंह निवासीगण ग्राम बुधवाशहीद थाना बुग्गावाला और मौहम्मद सलीम पुत्र अब्दुल हसन निवासी ग्राम अंबुवाला थाना पथरी के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में विचारण के दौरान आरोपी सतपाल सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 16 गवाह पेश किए।