जिला उपभोक्ता आयोग ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को 2लाख 33हजार देने के आदेश किए पारित
हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को इलाज खर्च राशि दो लाख तीन हजार 173 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से,बतौर क्षतिपूर्ति 20 हजार रुपये, शिकायत खर्च व अधिवक्ता फीस 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। ग्राम मखियाली मुजफ्फरनगर यूपी निवासी शिकायतकर्ता सचिन तोमर व उसके पिता कुलवीर सिंह ने बीमा कंपनी के स्थानीय शाखा प्रबन्धक,स्टार हैल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रुड़की के खिलाफ एक शिकायत दायर की थी। 11 अप्रैल 2020 तक के लिए शिकायत कर्ता सचिन तोमर की माता बालेश देवी के नाम से एक बीमा कंपनी से तीन लाख रुपये की स्वास्थ्य संबंधी कैशलेश पॉलिसी ली हुई थी। उक्त बीमा पॉलिसी में सभी बीमारियों व उनके इलाज को कवर करना बताया गया था। उसी दौरान बीमा धारक महिला की निजी अस्पताल में जांच परीक्षण करवाने पर चिकित्सक ने उसकी खाने की नली में कैंसर बताया था।ऑपरेशन करवाने की सलाह दी थी। जिसपर शिकायतकर्ता गण ने जौलीग्रांट अस्पताल में उसका ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन की सूचना बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को भी दी थी।लेकिन इसके बाद भी कैशलेस चिकित्सा भुगतान नही किया गया था। जिसपर शिकायतकर्ता गण ने खुद ही इलाज का खर्चा उठाया था। उन्होंने बीमा कंपनी से इलाज खर्च देने के लिए आवेदन किया। तो बीमा कंपनी ने बीमारी की अनभिज्ञता जताते हुए इलाज राशि का भुगतान नहीं किया था। शिकायत पर सुनवाई करने के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सैन तथा सदस्यों अंजना चड्डा व विपिन कुमार ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी पाया है।