सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा के लिए केन्द्र के आस-पास रहेगी निषेद्याज्ञा
हरिद्वार। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए 21नवम्बर को होने वाले प्रारम्भिक परीक्षा-21 को देखते हुए नगर मजिस्टेªट की ओर से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास निषेद्याज्ञा लागू रहेगी। हरिद्वार नगर के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजन किया जा रहा है। उक्त परीक्षा को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत विधि व्यवस्था तथा शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों एवं उनके आस-पास की 100 मीटर की परिधि में नगर मजिस्टेªट हरिद्वार अवधेश कुमार सिंह ने धारा 144 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किये हैं कि हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 100 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्टेªट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्टेªट हरिद्वार अथवा मेरी पूर्वानुमति के बिना पंाच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो। परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 100 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा। उपरोक्त प्रतिबंध 21 नवम्बर, 2021 को परीक्षा समाप्ति तक हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों एवं उसके आस-पास की 100 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होंगे, यदि यह जिला मजिस्टेªट अथवा नगर मजिस्ट्रेट द्वारा इससे पूर्व वापस न ले लिया जाय। उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।