स्मैक तस्करी में शामिल आरोपी युवक की जमानत खारिज

 हरिद्वार। स्मैक तस्करी में शामिल आरोपी युवक की जमानत अर्जी विशेष एनडीपीएस एक्ट न्यायाधीश संजीव कुमार ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चैहान ने बताया कि 25 मई 2020 को श्यामपुर क्षेत्र में पुलिस राहुल कुमार और बेगराज सिंह को स्मैक तस्करी में गिरफ्तार किया था। जांच में पुलिस को पता चला कि उक्त स्मैक को बेचने के बाद उसकी धनराशि आरोपी वसीम की मां के खाते में स्थानांतरित हुई थी। उक्त खाते को आरोपी वसीम पर ही संचालित करने का आरोप है। जिस पर पुलिस ने आरोपी वसीम पुत्र मौहम्मद मियां निवासी मौहल्ला सराय भोलेनगर थाना फतेहगंज पश्चिम बरेली यूपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के बाद विशेष कोर्ट एनडीपीएस एक्ट न्यायाधीश संजीव कुमार ने आरोपी वसीम की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।