उपभोक्ता आयोग ने दिए चाॅकलेट कम्पनी को खरीद मूल्य के साथ पांच लाख अदा करने के आदेश

 हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने कैडबरी चॉकलेट कम्पनी को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी पाया है। आयोग ने चॉकलेट के दस पीस की कीमत एक सौ रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से और मानसिक प्रताड़ना की एवज में पांच लाख रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। रुद्र विहार जगजीत पुर कनखल निवासी शिकायतकर्ता अरुण भदौरिया ने 5 स्टार कैडबरी मोंडलेज इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि उसने 15 मार्च 2020 में स्थानीय दुकानदार से दस पैकेट एक सौ रुपये में खरीदे थे। जब शिकायतकर्ता ने उक्त पैकेट खोले, तो दो पैकेट खाली निकले थे। इसके बाद शिकायतकर्ता ने स्थानीय दुकानदार से संपर्क किया था। तो दुकानदार ने बताया कि उन्हें पैकिंग वाले पैकेट ही मिलते हैं। वैसे ही पैकेट ग्राहकों को बेच देते हैं। जिस पर शिकायतकर्ता ने कम्पनी को एक लीगल नोटिस भेजा था। लेकिन उक्त नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने आयोग की शरण ली थी।