स्मैक तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
हरिद्वार। स्मैक व चरस जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट,तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चैहान ने बताया कि ज्वालापुर समेत आसपास के क्षेत्र में कई दिनों से नशीले पदार्थों की तस्करी की सूचना पुलिस अधिकारियों को मिल रही थी। देहरादून से पुलिस की विशेष टीम लगातार संलिप्त व्यक्तियों के फोन ट्रेस कर रही थी। पुलिस टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए 16 अप्रैल 2021 को ज्वालापुर निवासी राहिल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 184 ग्राम स्मैक बरामद की थी। पुलिस पूछताछ में राहिल ने बताया था कि उसके ताऊ सत्तार स्मैक बेचने के गिरोह के सरगना है। इसके अलावा गंगेश एवं इरफान भी सत्तार से स्मैक लाकर बेचते हैं। उनके साथ दो पुलिसकर्मी रईस राजा व अमजद भी शामिल हैं जो पुलिस की सूचनाएं देते हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। आरोपी राहिल निवासी मौहल्ला कस्साबान कोतवाली ज्वालापुर को पुलिस ने स्मैक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। मामले में सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार ने आरोपी राहिल की जमानत याचिका खारिज कर दी है।