राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितम्बर को
हरिद्वार। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश,अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विवेक भारती शर्मा की अध्यक्षता में 11 सितम्बर को प्रातः 10ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक हरिद्वार, रूड़की एवं लक्सर स्थित न्यायालयों, श्रम न्यायालय एवं जिला उपभोक्ता फोरम मंे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन में किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, 138 एन0आई0एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धन वसूली वाद, श्रम वाद, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा सम्बन्धित वाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद तथा उपभोक्ता फोरम से सम्बन्धित वादों को निस्तारण हेतु रखा जाएगा। जो कोई भी वादकारी अपना वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहता है, वह अपना प्रार्थना-पत्र न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से या जिला न्यायालय की ईमेल आईडी पर अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद को निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करा सकता है। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज (एसडी)अभय सिंह द्वारा प्रदान की गयी।