दहेज नही देने पर तलाक देने वाले पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज
हरिद्वार। कोतवाली रानीपुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दहेज नहीं देने पर पति द्वारा अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर छोड़ देने के आरोप में पति सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में आरोप है कि विवाहिता के साथ मारपीट भी की। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा के मुताबिक भाईचारा होटल के पास, गैस प्लांट चैकी क्षेत्र निवासी महिला साबरीन पुत्री अब्दुल रसीन खान ने शिकायत कर बताया कि 23 जुलाई को वह अपनी बहन के घर पर आई हुई थी। आरोप है कि तभी उसका पति फरमूद पुत्र मोहर्रम अली निवासी ग्राम काटका मुजफ्फरनगर और उसका भांजा तालिब पुत्र नफीस निवासी इब्राहिमपुर थाना पथरी उसकी बहन के घर आ गए। आरोप है कि वहां पहुंचकर दोनों ने मारपीट और हंगामा करना शुरू कर दिया। तभी मकान मालिक भी बाहर आये। आरोप है कि पति ने दहेज न देने पर उसे तीन बाल तलाक बोला और छोड़ दिया। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में की। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद कोर्ट में शिकायत की। कोर्ट का आदेश आने के बाद पुलिस ने तीन तलाक का केस दर्ज कर कर मामले की जांच शुरू कर दी है।