जिला उपभोक्ता आयोग ने दिए बिल्डर को फ्लैट बुकिंग धनराशि मय ब्याज लौटाने के आदेश
हरिद्वार। निर्माण कार्य में देरी करने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को फ्लैट बुकिंग धनराशि 14 लाख 66 हजार 233 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित, क्षतिपूर्ति के रूप में 20 हजार व अधिवक्ता फीस और शिकायत खर्च के रूप में 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता दंपति उमेश देवी पत्नी सुनील कुमार निवासी ऑफिर्सस कॉलोनी जुबिलेंट लाइफ साइसिज लिमिटेड गजरौला जिला अमरोहा यूपी ने निशु हेरिटेज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड भजनपुरा दिल्ली व निशु हेरिटेज एवेन्यू साईट रुड़की के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि शिकायतकर्ता दंपति ने स्थानीय बिल्डर के प्रचार से प्रभावित होकर एक आवासीय फ्लैट खरीदने के लिए संपर्क किया था। उक्त आवासीय फ्लैट बिल्डर से खरीदने के लिए 24 लाख 90 हजार रुपये में तय हुआ था।इस संबंध में शिकायतकर्ता दंपति व बिल्डरों के बीच एक एग्रीमेंट भी हुआ था जिसपर शिकायतकर्ता दंपति ने नवम्बर 2014 तक 12 लाख 25 हजार 537 रुपये बिल्डर को अदा कर दिए थे।इसके बाद शिकायतकर्ता दंपति ने बिल्डर से फ्लैट निर्माण कार्य शुरू करने के लिए तकाजा किया। जुलाई 2017 में बिल्डर के कहने पर शिकायतकर्ता दंपति ने दो लाख 41 हजार 696 रुपये ओर दे दिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी बिल्डर ने आवासीय फ्लैट पर निर्माण कार्य शुरू नही किया था। जिसपर बिल्डर ने शिकायतकर्ता दंपति से वर्ष 2018 तक फ्लैटका निर्माण कार्य पूरा करने का वादा किया था। लेकिन इसके बाद भी बिल्डर ने कोई निर्माण कार्य शुरू नही किया है। शिकायत पर सुनवाई करने के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सेन तथा सदस्यों अंजना चड्ढा एवं विपिन कुमार ने बिल्डर को उपभोक्ता सेवा में करने का दोषी पाया है।