बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20साल की कठोर सजा,80हजार का अर्थदंड
हरिद्वार। बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज,एफटीएससी न्यायाधीश पारुल गैरोला ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कठोर कैद और 80 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द चैहान ने बताया कि 14 मार्च 2019 को सिडकुल क्षेत्र में घर के आंगन में खेल रही छह वर्षीय बच्ची को दुकान में ले जाकर दुष्कर्म करने की घटना सामने आई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि वह अपनी पत्नी के साथ सुबह मजदूरी पर गया था। घर पर बूढ़ी माता, आठ वर्षीय बड़ी बेटी और छह वर्षीय पीड़िता घर के आंगन में खेल रही थी। उसी दौरान दुकान करने वाला आरोपी जावेद छोटी बेटी को अपने साथ ले गया था। आवाज देने पर भी पीड़िता वापिस नहीं आई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता की बूढ़ी माता और बड़ी बेटी आरोपी युवक की दुकान पर पीड़िता को तलाश करने के लिए गए। जहां आरोपी युवक नग्नावस्था में बुरी नीयत से छेड़छाड़ कर रहा था। शोर मचाने पर राहगीर इकट्ठा हो गए थे।राहगीरों ने आरोपी जावेद पुत्र बाबू खान निवासी सिडकुल क्षेत्र को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। बच्ची ने रोते हुए परिजनों व पुलिस को आपबीती बताई थी। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था। एफटीएससी कोर्ट ने आरोपी युवक पर आरोप तय किए। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए। एफटीएससी कोर्ट ने अर्थदंड की राशि में से 70 हजार रुपये मासूम बच्ची को मुआवजा राशि के रूप में देने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही, आदेश की एक कॉपी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजकर उचित मुआवजा राशि दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।