नाबालिग लड़की साथ छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत खारिज
हरिद्वार। 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और लैंगिग शोषण करने के मामले में आरोपी युवक आदेश कुमार की जमानत अर्जी अपर जिला जजध्विशेष पॉक्सो कोर्ट जज अंजली नौलियाल ने खारिज कर दी है। जबकि दूसरे मामले में भी आरोपी युवक बीनू उर्फ राजेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द चैहान ने बताया कि छह मई 2021 में रानीपुर क्षेत्र में आरोपी युवक पर पीड़ित नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ व लैंगिग शोषण करने का आरोप लगाया था। 14 वर्षीय पीड़ित लड़की ने परिजनों को आपबीती बताई थी। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी आदेश कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम तिगरी कोतवाली खतौली जिला मुजफ्फरनगर यूपी के खिलाफ छेड़छाड़ और लैंगिक शोषण करने का केस दर्ज कराया था। वहीं, झबरेड़ा क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय लड़की से मारपीट कर दुष्कर्म का प्रयास करने और लैंगिक हमला करने के आरोपी बीनू उर्फ राजेश पुत्र अमन सिंह निवासी ग्राम डेलना थाना झबरेड़ा की जमानत अर्जी भी निरस्त कर दी है। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी युवक पर मारपीट कर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। जिस पर घटना के बाद शिकायत कर्ता पक्ष ने आरोपी बीनू उर्फ राजेश पुत्र अमन सिंह निवासी ग्राम डेलना थाना झबरेड़ा जिला हरिद्वार के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग से सुनवाई के बाद अपर जिला जजध्विशेष पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने अलग-अलग मामलों में आरोपी आदेश कुमार और बीनू उर्फ राजेश की जमानत अर्जियां खारिज कर दी है।