नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
हरिद्वार। 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और लैंगिक हमला करने के मामले में आरोपी युवक की तृतीय जमानत अर्जी अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जज पारुल गैरोला ने खारिज कर दी है। हालांकि पीड़ित लड़की और शिकायतकर्ता गवाही के दौरान अपने पूर्व बयान से मुकर गए। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चैहान ने बताया कि 16 जुलाई 2020 में लक्सर क्षेत्र के गांव में आरोपी युवक पर पीड़ित लड़की से मारपीट कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी युवक पर उसकी नाबालिग पुत्री को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था। पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। जिस पर घटना के अगले दिन शिकायतकर्ता पक्ष ने आरोपी राजू पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम कबुलपुरी रायघटी कोतवाली लक्सर जिला हरिद्वार के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग से सुनवाई के बाद अपर जिला जज ध्फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट न्यायाधीश पारुल गैरोला ने आरोपी राजू की तृतीय जमानत याचिका खारिज कर दी है।