जूते की कीमत के साथ पचास हजार रूपये देने के उपभोक्ता फोरम ने दिए आदेश

 हरिद्वार। शूज खराब होने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने वुडलैंड शूज कम्पनी एवं उसके स्थानीय विक्रेता को शूज की कीमत 2295 रुपये मय छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज, मानसिक कष्ट व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में पचास हजार रुपये और शिकायत खर्च के रूप में पांच हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। दीक्षा सिंह पत्नी नीरज जी निवासी सुभाषनगर त्रिमूर्ति नगर ज्वालापुर ने स्थानीय विक्रेता वुडलैंड स्थित पेंटागन मॉल सिडकुल व वुडलैंड शूज इंडिया कम्पनी नई दिल्ली के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता महिला ने दो जून 2018 को स्थानीय विक्रेता से कम्पनी निर्मित एक शूज 2295 रुपये में खरीदा था। विक्रेता ने उक्त शूज की गारंटी भी दी थी। लेकिन उसे दो तीन दिन के पहनने के बाद उक्त शूज फट गया था। जबकि स्थानीय विक्रेता ने शूज बेचने के बाद रिपेयर व वापिस लेने से साफ इंकार कर दिया था। जिसपर शिकायतकर्ता ने ईमेल के माध्यम से कम्पनी को शिकायत की। लेकिन कम्पनी की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया था। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा था कि स्थानीय विक्रेता ने उसे डिफेक्टिड शूज को नए बताकर धोखाधड़ी बेचा एवं रिपेयर नही कराने व अभद्र व्यवहार किया है। शिकायत पर सुनवाई करने के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सैन व सदस्यों अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने स्थानीय विक्रेता व शूज निर्माता कंपनी को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी ठहराया है।