दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
हरिद्वार। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, दुष्कर्म व लैंगिक हमला करने के मामले में आरोपी अंकित की जमानत अर्जी अपर जिला जज,विशेष पॉक्सो कोर्ट जज अंजलि नौलियाल ने खारिज कर दी है। वहीं, दूसरे मामले में भी आरोपी युवक पारस पाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द चैहान ने बताया कि 11 सितंबर 2020 में भगवानपुर क्षेत्र में आरोपी युवक पर पीड़ित नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, दुष्कर्म व लैंगिक हमला करने का आरोप लगाया था। घटना के चार महीने के बाद पुलिस ने पीड़ित लड़की को आरोपी युवक के कब्जे से बरामद किया था। पीड़िता ने घर लौटकर परिजनों को आपबीती बताई थी। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी अंकित पुत्र सुशील निवासी ग्राम खुन्नरपुरसुगर मिल थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर यूपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व लैंगिक हमला करने का केस दर्ज कराया था। वहीं, रानीपुर क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म व लैंगिक हमला करने के आरोपी पारस पाल पुत्र रामकुमार की जमानत अर्जी भी निरस्त कर दी है।