कोरोना कफ्रयू के बावजूद जिम खोलने पर दो संचालको के खिलाफ मुकदमा दर्ज

 हरिद्वार। कोतवाली रानीपुर क्षेत्रान्गर्त चैकी औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने कोरोना कफ्रयू के वाबजूद जिम खोलने पर दो जिम संचालको के खिलाफ प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार सक्रंमण की रोकथाम हेतु जिला मजिस्टेट द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु लगाए गए लाकङाउन कर्फ्यू आदेश के अनुपालन मे उच्चाधिकारियो के द्वारा लाक डाउन का सख्ती से पालन कराये जाने हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा है जिसके अनुपालन मे सुबह के समय क्षेत्र मे सघन चैकिंग अभियान चलाया,चेकिंग के दौरान क्षेत्र में खुलने वाले जिम संचालकों तथा जिम में आने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लॉकडाउन के अनुपालन कराने मे सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। इस दौरान दो जिम संचालकों के विरुद्ध कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 188 एवं 51ब आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किए गए तथा कुल 11 व्यक्तियों के विरुद्ध कोविड-19 के तहत चालानी कार्रवाई की गई। कोरोना कर्फ्यू आदेश का उल्लघन करते पाये गये। जिम संचालक प्रवीण भारती पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी नियर गोपाल मंदिर गली नंबर 1 नियर चोर गली पुलिया ज्वालापुर हरिद्वार। कपिल कुमार पुत्र विशंभर सिंह मकान नंबर 508, 23 ए ब्लॉक टिहरी विस्थापित कॉलोनी रानीपुर हरिद्वार के खिलाफ कोविड 19 का उल्लंघन करने पर अन्तर्गत धारा 188 भादवि व 51(ख) आपदा प्रबन्धन अधिनियम मे अभियोग पंजीकृत किये गये है।