दहेज हत्या में आरोपी कांग्रेस नेत्री की जमानत याचिका जिला जज की अदालत में खारिज

 हरिद्वार। दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या करने के मामले में आरोपी सास कांग्रेस नेत्री पूनम भगत की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक भारती शर्मा ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया कि 24 फरवरी 2021 को ज्वालापुर में ससुरालजनों पर दहेज की मांग पूरी नहीं होने एक नवविवाहिता की मारपीट कर गला घोंट कर हत्या करने का आरोप लगाया था। मृतका नवविवाहिता याशिका गौतम के पिता ने अगले दिन पति शिवम भगत उर्फ ऐश्वर्य, सास पूनम भगत,देवर शौभाग्य भगत व कार्तिक वशिष्ठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस को बताया था कि बीते साल दिसंबर माह में उसकी पुत्री याशिका गौतम का विवाह आरोपी शिवम भगत उर्फ ऐश्वर्य के साथ हुआ था। पीड़ित पक्ष ने विवाह में 40 लाख रुपये खर्च किए थे। फिर भी ससुरालजन पुत्री को कम दहेज लाने व मायके से ऑडी कार के लिए प्रताड़ित करने लगे। घटना से कुछ दिन पहले उसके पति,सास व देवर पर उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया था।जिसपर शिकायतकर्ता ने अपनी पुत्री को इलाज के लिए देवभूमि हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। शिकायत कर्ता ने बताया कि इसके कुछ दिनों के बाद पति शिवम भगत घर पर आकर क्षमा मांगकर पुत्री को अपने साथ ससुराल ले गया था।घटना से एक दिन पहले पुत्री याशिका गौतम ने मोबाइल फोन पर अपनी मम्मी को अपना जीवन खतरे में बताते हुए ससुरालजन पर पैसे व कार की मांग पूरी नही करने पर प्रताड़ित व मुझसे पीछा छुड़ाकर दूसरी शादी करने की बात कही थी।अगले दिन ससुराल से सूचना मिली कि पुत्री की तबीयत खराब हो गई है। मौके पर पहुंचकर देखा तो पुत्री अपने बेड पर मृतावस्था में पड़ी हुई है। शिकायतकर्ता ने मृतक पुत्री के गले व शरीर पर चोटों के निशान होने की बात बताई थी। शिकायतकर्ता पिता ने पति शिवम भगत उर्फ ऐश्वर्य, सास पूनम भगत,देवर शौभाग्य भगत पर सह आरोपी कार्तिक वशिष्ठ की मदद से दहेज के लालच में पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाया था।मामले की ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी सास पूनम भगत पत्नी घनश्याम भगत निवासी मौहल्ला देवतान ज्वालापुर की जमानत याचिका खारिज कर दी ।