गैस रेगुलेटर अधिक कीमत में बेचने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

 हरिद्वार। कोरोना माहमारी में गैस रेगुलेटर अधिक कीमत में बेचने के आरोपी की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक भारती शर्मा ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया कि पुलिस को गैस रेगुलेटर व अन्य सामान की अधिक कीमत पर बेचने की सूचना मिली थी। पुलिस ने आरोपी युवक को रेगुलेटर व अन्य सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया था।पूछताछ करने पर आरोपी युवक ने इंजीनियरिंग वर्क्स फर्म मालिक सन्नी सिंह से खरीदने की बात कही थी। आरोपी सन्नी सिंह पुत्र सोहन सिंह निवासी गोल गुरुद्वारा कोतवाली ज्वालापुर ऑक्सीजन, रेगुलेटरों व सिलेंडर व अन्य चीजों की रिपेयरिंग का कार्य करता है। पुलिस ने आरोपी सन्नी सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी, आपदा प्रबंधन अधिनियम व तीन महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी सन्नी सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोतवाली रुड़की क्षेत्र में दोस्त को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी आशीष की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 29 मार्च 2021 को होली के त्यौहार के दिन सौरभ की नहर में डूबकर मौत हो गई थी। घटना के पांच दिन बाद उसकी लाश आसफ नगर झाल पर मिली थी। मृतक के परिजनों ने आरोपी आशीष पुत्र सतीश निवासी ग्राम शेरपुर कोतवाली सिविल लाइन रुड़की पर मृतक युवक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया था।पुलिस ने आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर लिया था।