कफ्रयू के दौरान कुछ और दुकानों को खुलने की अनुमति

 हरिद्वार। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने स्थानीय व्यापारियों की मांग पर कोविड कर्फ्यू आदेश में संशोधन करते हुए गाड़ी मैकेनिक की दुकान, पंक्चर लगाने वाले की दुकान, कृषि यंत्र, खाद, बीज और स्टेशनरी की दुकानों को भी 12 बजे तक खोलने की सशर्त अनुमति दे दी है। इसके अलावा फल, सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली की दुकान, राशन व परचून की दुकानें, सरकारी राशन की दुकान, पशुचारा की दुकानें पहले की तरह ही 12 बजे तक खुलेंगी।