कोर्ट के आदेश पर जान से मारने के आरोप में दो ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
हरिद्वार। कोतवाली ज्वलापुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर महिला मजदूर को लिफ्ट से धक्का देकर जान से मारने के आरोप में दो ठेकेदारों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ज्वालापुर पुलिस के मुताबिक जगदीश पुत्र अजोधी निवासी चंडीघाट हरिद्वार ने शिकायत कर बताया कि उसकी पुत्र वधू रेखा देवी मजदूरी का काम करती थी। 12 दिसंबर वर्ष 2019 को ठेकेदार शहजाद अली और वाजिब निवासी ज्वालापुर के यहां कंट्रक्शन का कार्य करने गई थी। आरोप है कि दोनों ठेकेदारों ने पुत्र वधू को लिफ्ट से धक्का देकर मार डाला। आरोप है कि ठेकेदारों ने सत्य को छिपाते हुए उसे दुर्घटना करार दे दिया था। आरोप लगाया कि जानबूझकर धक्का देकर उसकी हत्या की गई है और उसकी लिफ्ट में काम कराया। लिफ्ट से सामान को ऊपर नीचे किया जाता था। रेखा देवी की मौत के बाद पुलिस में शिकायत करने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जगदीश कोर्ट पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को पुलिस ने ठेकेदार शहजाद अली और वाजिब के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली प्रभारी चंद्र चंद्राकर नैथानी ने बताया कि जांच के बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।