चाईनीज माॅझे की खरीद बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित,जिलाधिकारी के सख्त आदेश
हरिद्वार। जिलाधिकारी सी0 रविशंकर ने चाईनीज माॅझे की बिक्री पर कड़ा रूख अख्त्यिार करते हुए मातहतों को कड़े निर्देश दिए है। पिछले दिनों समाचार पत्र में प्रकाशित मांझे की चपेट में आकर बाइक सवार की कटी गर्दन’’ पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि हर हाल में चाईनीज माॅझे की बिक्री पर रोक लगे। समाचार में बताया गया था कि चाइनीज मांझे की चपेट में आकर बाईक सवार योगेश पुत्र जयपाल निवासी मोहम्मदपुर थाना बिहारीगढ़ की गर्दन कट गई है। पुलिस द्वारा घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने उसकी हालत चिंताजनक देखते हुए हायर संेटर रेफर कर दिया है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने तथा मानवीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक जनहित में जिलाधिकारी ने जनपद में चाईनीज मांझे के क्रय-विक्रय को तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित कर दिया है। यदि किसी स्तर पर भी चाईनीज मांझे का प्रयोग किया जाना अथवा विक्रय किया जाना पाया जाता है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिये हैं।