सजायाफ्रता कैदी के मौत की उपजिलाधिकारी करेंगे जांच
हरिद्वार। जिला कारागर हरिद्धार में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रजनीश उर्फ अलीबख्श पुत्र रमेश चन्द्र वर्मा निवासी रूहालकी थाना ज्वालापुर जिला हरिद्धार, आयु लगभग-37 वर्ष को मा0 प्रथम त्वरित अपर सत्र न्यायाधीश, हरिद्धार के निर्णय आदेशानुसार अजीवन कारावास ़एंव रू0 5000.00 अर्थदण्ड, अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा-25 आम्र्स एक्ट में 05 वर्ष के सश्रम कारावास, रू0 2000.00 अर्थदण्ड, अदा न करनेे पर 01 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया था। बंदी के अचानक बेहोश हो जाने के बाद कारागार चिकित्साधिकारी की राय के अनुसार गत 27 अक्ठूबर को प्रातः 10.20 पर जेल गार्द अभिरक्षा मे जिला चिकित्सालय, हरिद्धार भेजा गया। उक्त बंदी को प्रातः 11.00 बजे जिला चिकित्सालय के विशेषज्ञ चिकित्सक द्धारा मृत घोषित कर दिया गया। अधीक्षक, जिला कारागार, हरिद्धार के अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट द्धारा मृतक बंदी की मृत्यु के कारणों की मजिस्ट्रीयल जांच हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट को जांच अधिकारी नामित करते हुए जांच कर आख्या 15 दिवस में उपलब्ध कारये जाने हेतू निर्देशित किया है। इस संबध में यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मौखिक अथवा अभिलेखीय साक्ष्य एंव बयान प्रस्तुत करना चाहता है या लिखित रूप में दर्ज कराना चाहता है तो वह एक सप्ताह के अन्दर किसी भी कार्य दिवस मे प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक कलेक्ट्रेट भवन रोशनाबाद कार्यालय में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करा सकता है।