हरिद्वार। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका एफटी एससी/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने निरस्त कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि वर्ष 2022 में कोतवाली हरिद्वार क्षेत्र में रहने वाली 16वर्षीय पीड़िता व उसकी छोटी बहन से भीख मंगवाने और नशा कराकर दुष्कर्म करने की घटना हुई थी। लोगों की सूचना पर एंट्री ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट के हेड कॉस्टेबल राकेश कुमार ने दोनों पीड़िताओं का रेस्क्यू किया था। पुलिस की पूछताछ पीड़िता ने पांच वर्ष पहले अपनी माता की मृत्यु होने की बात बताई। आरोप लगाया था कि आरोपी उससे व उसकी छोटी बहन से भीख मंगवाता है और फ्ल्यूड का नशा कराकर उनके साथ दुष्कर्म करता रहा है। पुलिस ने आरोपी प्रिंस पुत्र मनोज शर्मा निवासी झुग्गी झोपडी रोड़ी बेलवाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। पीड़ित लड़की ने पुलिस को सारी घटना बताई थी। मुकदमे में पीड़ित लड़की समेत छह गवाहो के बयान न्यायालय में करा दिए गए हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी प्रिंस की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज