किशोरी का पीछा करने के मामले में दोषी को तीन माह की कैद की सजा

 हरिद्वार। किशोरी का पीछा करने के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अपर सत्र न्यायाधीश कुसुम शानी ने तीन माह की कैद व 10हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 16अप्रैल 2022को झबरेड़ा थाना क्षेत्र में पीड़ित किशोरी का पीछा करते हुए आरोपी व्यक्ति को पकड़ा गया था। आरोपी काफी समय से पीड़िता का पीछा करता था तथा फोन पर भी अश्लील बात करता था। पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया था। जिसपर घटना वाले दिन पीड़ित किशोरी के पिता व भाई ने मौके पर पीछा करते हुए आरोपी को पकड़ा था। पुलिस ने पिता की तहरीर पर आरोपी रिजवान अली पुत्र शरीफ अहमद निवासी ग्राम उमरीकलां थाना काठ जिला मुरादाबाद यूपी,हाल पता झबरेड़ा हरिद्वार को गिरफ्तार जेल भेजा था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है।