परीक्षा केन्द्रो के आस-पास निषेधाज्ञा रहेगी लागू

 हरिद्वार। उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 4 दिसम्बर को होने वाले स्नातक स्तरीय विभिन्न पदों के लिए लिखित परीक्षा के दृष्टिगत जिला मजिस्टेªट ने परीक्षा केन्द्रो के आस-पास धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान परीक्षा केन्द्र से सौ मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। 04 दिसम्बर दिन शनिवार को एक पाली अपरान्ह 03.00 से सांय 05.00 बजे के मध्य तथा 05.दिसम्बर को 02 पालियों यथा प्रथम पाली प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे के मध्य व द्वितीय पाली अपरान्ह् 02.00 बजे से सांय 04.00 बजे के मध्य हरिद्वार नगर के विभिन्न स्कूलों में कराया जायेगा। परीक्षा को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत विधि व्यवस्था तथा शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों एवं उनके आस-पास की 100 मीटर की परिधि में अवधेश कुमार सिंह, नगर मजिस्टेªट हरिद्वार द्वारा धारा 144 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश पारित किये गये है कि हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 100 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्टेªट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्टेªट अथवा नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार की पूर्वानुमति के बिना पंाच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो। निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण फैलाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। भारत सरकारध्राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय≤ पर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा। उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।